खुशखबरी! मोटरसाइकिल का चालान (Challan) काटने के बाद भी आपको पैसे नहीं देने होंगे! यह नया यातायात नियम देखें

खुशखबरी ! मोटरसाइकिल का चालान (Challan) काटने के बाद भी आपको पैसे नहीं देने होंगे! यह नया यातायात नियम देखें

रिटर्न विश्वकाशी ( RV NEWS LIVE ) ब्यूरो न्यूज़ एनसीआर



खुशखबरी! मोटरसाइकिल का चालान (Challan) काटने के बाद भी आपको पैसे नहीं देने होंगे! यह नया यातायात नियम देखें

मोटरसाइकिल, स्कूटर चालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप भी दोपहिया वाहन चलाते हैं, चाहे वह मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा हो, तो यह खबर केवल आपके लिए है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान (Challan)  काट दिया है, तो आपको पैसे नहीं देने होंगे, हम इस बारे में आपसे बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। यातायात नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है।



नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर आप ट्रैफिक पुलिस की मांग पर तुरंत आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और परमिट सर्टिफिकेट दिखाने में असमर्थ हैं, तो यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर पुलिस द्वारा दस्तावेजों को तुरंत नहीं दिखाने के लिए चालान काटा जाता है, तो आप इस चालान को अदालत में रद्द करवा सकते हैं। आपको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा।

ए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए ड्राइवर को 15 दिन का समय दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर का चालान तुरंत नहीं काट सकती। यदि ट्रैफ़िक पुलिस आपके चालान को गलत तरीके से काटती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चालान भरना होगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है। इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।



यदि बच्चों को मोटरसाइकिल, स्कूटर पर बैठाया जाता है, तो उन्हें भारी चालान का भुगतान करना होगा, इस नियम को देखें

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, चार साल से बड़े बच्चे को तीसरी सवारी के लिए गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में, यदि आप अपने बच्चे और पत्नी को बैठे हुए अपने तौलिया पर बैठे हैं और बच्चा चार साल से अधिक का है, तो आपका चालान काटा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ए के अनुसार, आप इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान काट सकते हैं।



इसके साथ, आप अपना चालान भी काट सकते हैं, भले ही बच्चे सहित केवल 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार हों। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि बच्चा चार साल से अधिक का है और बच्चा हेलमेट नहीं पहन रहा है, तो आपका 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है।

डिजी लॉकर और एम परिवहन

ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे अन्य दस्तावेजों को डिजी लॉकर या एम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से संग्रहीत किया जा सकता है। किसी भी दस्तावेज को शारीरिक रूप से अपने पास नहीं रखना होगा। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेज मांगती है, तो ड्राइवर सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

  • नए यातायात नियमों के तहत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज अपने साथ शारीरिक रूप से नहीं रखना होगा। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेज मांगती है, तो ड्राइवर सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
  • यदि ट्रैफ़िक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है।
  • नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत, चालक के व्यवहार को भी देखा जाएगा और पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जाएगी।
  • जब भी किसी वाहन या चालक का निरीक्षण किया जाएगा, तो उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
  • ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।

ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें

अपराधपहले चालान या जुर्मानाअब चालान या जुर्माना
सामान्य (177)100 रूपये500 रूपये
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)100 रूपये500 रूपये
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)500 रूपये2000रूपये
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)1000रूपये5000 रूपये
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)500 रूपये10000 रूपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)500रूपये5000 रूपये
ओवर साइज वाहन (182B) 5000 रूपये
ओवर स्पीडिंग (183)400 रूपये1000 रूपये
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184)1000 रूपये5000 रूपये
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185)2000रूपये10000 रूपये
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189)500 रूपये5000 रूपये
ओवर लोडिंग (194)2  हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन
सीट बेल्ट (194B)100 रूपये1000 रूपये
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A)5 हज़ार रूपये तक10 हज़ार रूपये तक
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193)कुछ भी नहीं25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A)कुछ भी नहीं1000 रूपये प्रति पेसेंजर
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग100 रूपये2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
हेलमेट न पहनने पर100 रूपये1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस  रद्द
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)कुछ भी नहीं     10000 रूपये
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196)1000 रूपये2000 रूपये
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति   (206) कुछ भी नहीं183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा
Popular posts
SINGER SHILPI RAJ MMS: का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रही है
Image
नदी नहाने गए लड़के की डुबने से हुई मौत-
Image
सिंगरौली-कुएं में गिरने से जंगली जानवर लकड़बग्घा (हड़हा) की मौत
Image
पंद्रह मार्च को अंतरराष्ट्रीय पहलवान साधु यादव द्वारा रुद्रपुर के सतासी इंटरमीडिएट कालेज के खेल मैदान में रुद्रपुर समाजवादी महोत्सव का आयोजन
Image
राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड के बैनर तले आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम
Image