ग्राम पंचायतो के माध्यम से प्रारंभ हो रहे निर्माण कार्यो में सोसल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाये : कलेक्टर
आर.वी न्यूज जिला ब्यूरो चीफ विवेक पाण्डेय संवाददाता करुना शर्मा
जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश/ कलेक्टर केवीएस चौधरी के द्वारा ग्राम पंचायतो नगर पालिक निगम तथा अन्य शासकीय विभाग जिन्हे निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अनुमति दी गई उनके द्वारा निर्माण कार्यो में लगने वाले श्रमिको के बीच सोसल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाये।
कलेक्टर के द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कार्य स्थलो में बेहतर साफ सफाई कर संक्रमण से मुक्त रखा जाये। कार्य में लगे श्रमिक एक साथ बैठकर भोजन या अल्पहार न करे।इस दौरान निर्धारित समाजिक दूर बनाये रखे। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि कार्य स्थल पर तम्बाकू सेवन, सिगरेट, गुटखा आदि का भी सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाये। एवं कार्य स्थलो में बड़ी बैठन न ली जाये। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि जिन विभागो को निर्माण कराने की अनुमति दी गई सिर्फ वही विभाग निर्माण कार्य करा सकेगे। जिले में कही भी प्राईवेट निर्माण कार्यो के लिए अनुमति नही दी गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि वर्तमान म अत्यावश्यक वस्तुओ की दुकनो सब्जी और किराने कि दुकान जो पहले 9 बजे से 12 बजे के बीच में खुलती थी उन्हे अब सूबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।