144 धारा का उल्लंघन सिंगरौली जिला के ओबी कंपनियों में लगातार पलायन की प्रक्रिया जारी है
जिला ब्यूरो चीफ विवेक पाण्डेय संवाददाता करुना शर्मा
जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश/ हम आप ने कहानी सुनी होगी, आगे बढ़ना है तो अंगारों पर चलना होगा पर मध्यप्रदेश के सिंगरौली में कुछ अलग ही कहानी बयां होती है आगे बढ़ना है तो यहाँ की जनता के ऊपर धाराओ की बेड़ी में जकड़ना होगा तभी अधिकारियों के कार्यों की प्रशंसा होगी और भोपाल में बैठे आका खुश होंगे जी हां यह जिला सिंगरौली में आपको देखने मिलेगा जिला सींगरौली उर्जाधानी कही जाती है उर्जा का अपार भंडार होने के कारण भारत सरकार की महारत्न कंपनी एनसीएल एशिया का सबसे बड़ा प्लांट एनटीपीसी के साथ साथ और भी अनेक कम्पनी काम कर रही है।
वर्तमान में जिले में धारा 144 के साथ करोना 19 जैसे महामारी चल रही है पर यह नियम कानून सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर कर अपना जीवन बसर करने वाले और मध्यम वर्ग ऊपर ही लागू हो रहा है किसी कंपनी के द्वारा बड़े से बड़ा गलत काम कर दिया जाए तो उसे प्रशासन के अधिकारी बखूबी, नजरअंदाज करना जानते हैं ताजा मामला एनसीएल मैं ओबी का काम कर रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी का है जिसके द्वारा 50 व्यक्ति दूसरे राज्य से बिना किसी के सूचना दिए लाया गया उपखंड अधिकारी के द्वारा जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो एनसीएल ने मना कर दिया कि हमने कोई भी अनुमति दिलीप बिल्डकॉन को नहीं दी है वहीं जब प्रशासन से पूछा गया तो प्रशासन ने बोला कि दिलीप बिल्डकॉन ने हमसे भी परमिशन नहीं ली बड़ा सवाल फिर दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर धारा 144 का उल्लंघन करोना 19 की गाइडलाइन के तहत मामला पंजीबद्ध ना कराते हुए संप्रथी दिखाते हुए उन्हें सिर्फ यह कह कर के आए हुए व्यक्तियों current time करा दे। इससे आमजन के लोगों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भेदभाव करने का जो आक्रोश देखने को मिलता है अगर कोई दुकानदार गलती से सटर भी खुला छोड़ दे तो हमारे प्रशासन के अधिकारी आते हैं आप तुरंत धाराओं की झड़ी उस पर लगा देते हैं आखिर ऐसा क्यों?